रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने पॉलीकार्बोनेट गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में संशोधन पर अधिसूचना जारी की
17 सितंबर 2024 को, रसायन और उर्वरक मंत्रालय पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 के संबंध में अधिसूचना जारी की। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016. यह निर्णय ब्यूरो के साथ परामर्श के बाद लिया गया है, जिसमें सार्वजनिक हित और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है।
संशोधन में प्रमुख परिवर्तन
आधिकारिक तौर पर पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2024 शीर्षक वाला यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। इस संशोधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव मूल पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में प्रारंभ तिथि का संशोधन है। अद्यतन प्रावधान में अब कहा गया है कि यह आदेश 12 मार्च, 2025 को लागू होगा।
इस संशोधन का उद्देश्य पॉलीकार्बोनेट उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को मजबूत करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं और हितधारकों दोनों के लाभ के लिए उद्योग मानकों को बनाए रखा जाए।
पिछले संशोधन और प्रकाशन
प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या एसओ 3930(ई), दिनांक 13 सितंबर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या एसओ 1071(ई), दिनांक 10 मार्च, 2022; एसओ 4138(ई), दिनांक 2 सितंबर, 2022; एसओ 1122(ई), दिनांक 9 मार्च, 2023; और एसओ 1109(ई), दिनांक 6 मार्च, 2024 के जरिए संशोधित किया गया था।
हम स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त जानकारी भारत के राजपत्र से संकलित की गई है।